राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत 'परिसर' में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

  1. कोई भी भूमि जो कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में नहीं लाई जा रही हो
  2. छात्रावास में आवास
  3. धर्मशाला में आवास
  4. 2 एवं 3 दोनों.

Answer (Detailed Solution Below)

Option 4 : 2 एवं 3 दोनों.

Detailed Solution

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सही उत्तर विकल्प 4 है।Key Points 

  • राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 की धारा 2 (f) परिसर की परिभाषा से संबंधित है।
  • "परिसर" का अर्थ है:
    • कोई भी भूमि जो कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में नहीं लाई जा रही है; और
    • कोई भी इमारत या इमारत का हिस्सा (खेत की इमारत के अलावा) जिसे आवास के रूप में या व्यावसायिक उपयोग के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए किराए पर दिया गया हो या किराए पर देने का आशय हो, जिसमें शामिल हैं:
      • ऐसे भवन या उसके भाग से अनुलग्न उद्यान, मैदान, गोदाम, गैरेज और बाह्यगृह, यदि कोई हों,
      • मकान मालिक द्वारा ऐसी इमारत या उसके भाग में उपयोग के लिए आपूर्ति किया गया कोई भी फर्नीचर,
      • ऐसे भवन या भाग में लगाई गई कोई भी फिटिंग और प्रदान की गई सुविधाएं, उसके अधिक लाभकारी आनंद के लिए, और
      • ऐसी किसी इमारत या उसके भाग से संबद्ध और उसके साथ किराये पर दी गई कोई भूमि, किंतु इसमें होटल, धर्मशाला, सराय, लॉजिंग हाउस, बोर्डिंग हाउस या छात्रावास में कमरा या अन्य आवास शामिल नहीं है;
    • स्पष्टीकरण :-इसके विपरीत किसी संविदा के अभाव में, छत का शीर्ष भाग किरायेदार को किराये पर दिए गए परिसर का हिस्सा नहीं होगा;

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