सीआरपीसी की धारा 165 के तहत तलाशी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा की जा सकती है

  1. भारत में कोई भी जगह
  2. राज्य में कोई भी स्थान
  3. उसके थाने की सीमा के भीतर कोई भी स्थान
  4. इनमे से कोई भी नहीं

Answer (Detailed Solution Below)

Option 3 : उसके थाने की सीमा के भीतर कोई भी स्थान

Detailed Solution

Download Solution PDF

सही उत्तर विकल्प 3 है

मुख्य बिंदु स्पष्टीकरण: 165(1) सीआरपीसी के अनुसार यदि मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी के पास यह मानने का उचित आधार है कि जांच के लिए आवश्यक कोई चीज पुलिस थाने की सीमा के भीतर मिल सकती है, तो ऐसा अधिकारी लिखित में अपने कारणों को दर्ज करने के बाद, ऐसे पुलिस थाने की सीमा के भीतर ऐसी चीज की तलाशी ले सकता है या तलाशी करवा सकता है।

Get Free Access Now
Hot Links: teen patti real money app teen patti gold download apk teen patti rummy 51 bonus