Question
Download Solution PDFभारतीय दंड संहिता की धारा 326A के अंतर्गत वर्णित अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को कारावास से दंडित किया जा सकता है जो दस वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसका भुगतान पीड़ित को करना होगा। जुर्माना क्या होगा?
Answer (Detailed Solution Below)
Option 3 : पीड़ित के उपचार के चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए न्यायोचित एवं उचित
Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर विकल्प 3 है।
Key Points एसिड अटैक के संबंध में भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत प्रावधान धारा 326A, 326B के अंतर्गत अधिनियम में 2013 के संशोधन द्वारा जोड़े गए थे।
- धारा 326A - एसिड आदि का उपयोग करके स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना।
- जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या भागों को स्थायी या आंशिक क्षति या विकृति पहुंचाता है, या जलाता है, विकलांग बनाता है, विकृत या अशक्त बनाता है या उस व्यक्ति पर तेजाब फेंक कर या तेजाब पिला कर, या किसी अन्य साधन का उपयोग करके इस आशय से या इस ज्ञान के साथ कि वह ऐसी चोट या उपहति पहुंचाएगा, गंभीर उपहति पहुंचाता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
- बशर्ते कि ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए न्यायसंगत और उचित होगा।
- आगे यह भी प्रावधान है कि इस धारा के अंतर्गत लगाया गया कोई भी जुर्माना पीड़ित को दिया जाएगा।
- जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या भागों को स्थायी या आंशिक क्षति या विकृति पहुंचाता है, या जलाता है, विकलांग बनाता है, विकृत या अशक्त बनाता है या उस व्यक्ति पर तेजाब फेंक कर या तेजाब पिला कर, या किसी अन्य साधन का उपयोग करके इस आशय से या इस ज्ञान के साथ कि वह ऐसी चोट या उपहति पहुंचाएगा, गंभीर उपहति पहुंचाता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
- धारा 326B - स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना
- जो कोई किसी व्यक्ति पर तेजाब फेंकता है या फेंकने का प्रयास करता है या किसी व्यक्ति को तेजाब देने का प्रयास करता है, या किसी अन्य साधन का उपयोग करने का प्रयास करता है। उस व्यक्ति को स्थायी या आंशिक क्षति या विकृति या जलन या विकलांग या विरूपता या विकलांगता या गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे से, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा। इसकी अवधि पाँच वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
- स्पष्टीकरण 1 - धारा 326A और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अम्ल" के अंतर्गत ऐसा कोई पदार्थ है जो अम्लीय या संक्षारक प्रकृति या जलन प्रकृति का हो, जो शारीरिक चोट पहुंचाने में सक्षम हो जिससे निशान या विकृति या अस्थायी या स्थायी विकलांगता हो सकती है।
- स्पष्टीकरण 2 — धारा 326A और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, स्थायी या आंशिक क्षति या विकृति का अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं होगा।
Additional Information लक्ष्मी बनाम भारत संघ (2013) में, सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि एसिड बेचने वाले प्रतिष्ठानों को ऐसा करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी और उन्हें ज़हर अधिनियम 1919 के अंतर्गत पंजीकृत होना होगा। मामले के निर्णय में निम्नलिखित बिंदुओं पर और बल दिया गया:
- धारा 326A और 326B विशेष रूप से एसिड हमले के अपराध को संबोधित करती हैं। इनको भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 326 में जोड़ा गया।
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में धारा 357B को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया, जो यह सुनिश्चित करता है कि पीड़ित को IPC की धारा 326A और 376D के अंतर्गत आवश्यक दंड के अलावा प्रतिपूर्ति मिलेगी। जबकि धारा 357A को पीड़ित मुआवजा कार्यक्रम को स्पष्ट करने के लिए जोड़ा गया था।
- मुआवजा - सरकार की पीड़ित मुआवजा योजना के अनुसार, एसिड हमले के पीड़ित को कम से कम तीन लाख रुपये का मुआवजा पाने का अधिकार है, जिसने मुआवजा देने के लिए एक सुसंगत विधि भी स्थापित की है।
- इस बात पर बल दिया गया कि कोई भी सुविधा, यहां तक कि निजी अस्पताल भी, पीड़ित को चिकित्सा देखभाल देने से इनकार नहीं कर सकता।
- जब अस्पतालों में उपकरणों की कमी हो, तो पीड़ित को उचित अस्पताल में स्थानांतरित करने से पहले प्राथमिक देखभाल मिलनी चाहिए।
- एसिड की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिए गए।