भारतीय न्याय संहिता की धारा 2(37) के तहत, "सदोष हानि" से तात्पर्य है:

  1. कानूनी तौर पर बिक्री के माध्यम से संपत्ति खोना
  2. कानूनी रूप से हकदार होने के बावजूद अवैध तरीकों से संपत्ति खोना
  3. स्वेच्छा से संपत्ति दान करना
  4. लापरवाही के कारण संपत्ति का गलत स्थान पर जाना

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : कानूनी रूप से हकदार होने के बावजूद अवैध तरीकों से संपत्ति खोना

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सही उत्तर विकल्प 2 है।

Key Points

भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 (37): "सदोष हानि" का अर्थ है गैरकानूनी तरीकों से संपत्ति का नुकसान, जिस पर इसे खोने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार है। 

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