हरियाणा शहरी (किराया और बेदखली का नियंत्रण) अधिनियम, 1973 की धारा 11 के तहत मकान मालिक किसी आवासीय भवन को गैर-आवासीय भवन में कब परिवर्तित कर सकता है:

  1. उसकी अपनी इच्छा पर
  2. नियंत्रक की अनुमति से
  3. उच्च न्यायालय में आवेदन देने के बाद
  4. पिछले किरायेदार को वैध तरीके से बेदखल करने के बाद

Answer (Detailed Solution Below)

Option 2 : नियंत्रक की अनुमति से

Detailed Solution

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सही उत्तर नियंत्रक की अनुमति से है। Key Pointsधारा 11. आवासीय भवन का गैर-आवासीय भवन में परिवर्तन-

  • नियंत्रक की लिखित अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी आवासीय भवन को गैर-आवासीय भवन में परिवर्तित नहीं करेगा।
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